इलाहाबाद हाइ कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले से राज्य की समाजवादी पार्टी सरकार को बड़ा झटका दिया है। आतंकियों के ऊपर चल रहे केस वापस लेने के मामले में आदेश देते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार आतंकियों के ऊपर से केस वापस नहीं ले सकती। आतंकियों के ऊपर केंद्रिय कानून के तहत आतंक निरोधी कानून, आर्म्स एक्ट और देश की सुरक्षा खतरे में डालने जैसे मामले दर्ज है, किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जा सकता।
यहा बड़ा सवाल ये है की सरकारें आतंकी हमलो के आरोपियों को माफी दे सकती है? राष्ट्र की सुरक्षा का क्या होगा? कौन आतंकी है और कौन नही है ये सरकार कैसे तय कर सकती है?
कहीं अपराध की राजनीति के बाद आतंक का राजनीतिकरण तो नही हो रहा?
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