बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लेकर जोरशोर से अभियान चला रहे नीतीश कुमार को झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट ने राज्य में लागू शराबबंदी कानून को रद्द कर दिया है. राज्य में शराबबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने इस कानून के कई प्रावधान पर ऐतराज जताया था, जिसमें शराब मिलने पर पूरे परिवार को जेल भेजने जैसे कानून शामिल थे. बेहद सख्त माने जा रहे बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 में शराब (जहरीली) पीने से हुई मौत के मामले में फांसी का प्रावधान किया था। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पटना हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए राज्य की नीतीश सरकार पर निशाना साधा। पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को शर्म से पानी डूबकर मरना चाहिए।