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  • 10 years ago
पानीपत बस स्टैंड मामले के आरोपी आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा को जिला अदालत ने सबूतों और गवाहों के अभाव में बरी कर दिया। पानीपत से टुंडा को सोनीपत पुलिस अपने साथ ले गई। वहां की अदालत में भी टुंडा की एक केस में सुनवाई है। करीब 18 वर्ष पूर्व एक निजी बस में हुए बम धमाके में टुंडा को आरोपी बनाया गया था।गौरतलब है कि 1 फरवरी वर्ष 1997 की शाम लगभग 5 बजे रोडवेज बस स्टैंड के पास एक निजी बस में ब्लास्ट हुआ था। बस कालखा से पानीपत बस स्टैंड पहुंची थी। विस्फोट में गांव कालखा निवारी धर्मा का 10 वर्षीय पुत्र माडू समेत करीब एक दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह घायल हुए थे।

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