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  • 9 years ago
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 15-18 साल के बीच की महिला शिकायत करती है तो यह रेप होगा चाहे वह शादीशुदा ही क्यों न हो। कोर्ट के इस फैसले से नाबालिग की शादी का मामला पूरी तरह से बदल गया है। जस्टिस मदन लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने यह फैसला बुधवार को दिया।

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