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  • 9 years ago
सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बीवी से शारीरिक संबंध बनाने को दुष्कर्म नहीं मानने वाले कानून को निरस्त करने संबंधी याचिका पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन इंडिपेंडेंट थॉट और केंद्र सरकार की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

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