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  • 7 years ago
मंदसौर में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रूपेश कुमार गुप्ता ने हत्या के मामले में अपना फैसला सुनायाष और पति लक्ष्मीनारायण और पत्नी रुकमणीबाई को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। फरवरी 2016 में पत्नी से अवैध संबंध को लेकर पति और पत्नी ने मिलकर मेडिकल पर काम करने वाले हरिश्चंद्र को मार दिया था। और उसकी लाश खेत की झाड़ियों में फेंक दी थी। जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की और घटनास्थल से हत्या में उपयोग किया गया चाकू और मोटर साइकिल को बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और इसके बाद कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
 
 

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