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  • 6 years ago
गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 के लिए जारी किए दिशा-निर्देश।
7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो ट्रेन चलाने की अनुमति।
21 सितंबर से अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे।
स्कूल-कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
21 सितंबर से 9वीं से 12 कक्षा के बच्चे चाहें तो अध्यापक से दिशा-निर्देश लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे
ओपन एयर थियेटर को खोलने की अनुमति।
राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।

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