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  • 6 years ago
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उपकरण जैसे मोबाइल और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी से बच्चों को मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है।

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