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  • 5 years ago
शाजापुर। सडक़ दुर्घटना पर न्यायालय ने क्षतिपूर्ति राशि देने के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना में सुनील कुमार पिता गोरेलाल जाटव निवासी इन्द्राकालोनी मक्सी की मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों के लिए सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शाजापुर सुरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव ने क्षतिपूर्ति स्वरूप कुल 10 लाख 93 हजार रुपए प्रदान किए जाने के आदेश दिए हैं। मृतक सुनील जाटव की 27 जुलाई 2018 को मोटर साइकिल से मक्सी की ओर जा रहा था। मोटर साइकिल मक्सी पहुंची तो दूसरी विपक्षी मोटर साइकिल का चालक अत्यन्त तेजगति और लापरवाही से चलाता हुआ लाया और सुनील जाटव की मोटर साईकल में रांग साईड आकर जोर की टक्कर मार दी। हादसे में सुनील की मौत हो गई थी। मृतक सुनील कुमार पिता गोरेलाल जाटव निवासी इन्द्राकालोनी मक्सी जिला शाजापुर मप्र की मृत्यु पर उनके परिजनों ने न्यायालय में दुर्घटना दावा प्रस्तुत किया। जहां सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश सुरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव ने मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति स्वरूप 10 लाख 93 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने के गतदिनों आदेश दिए।

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