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  • 6 years ago
शाजापुर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दिनेश जैन ने अपराधिक गतिविधियों में लिप्त अवंतिपुर बड़ोदिया थाना क्षेत्र के ग्राम ईमलीखेड़ा निवासी 48 वर्षीय रतन पिता मांगीलाल गुर्जर को 8 मार्च से 3 माह के लिए शाजापुर जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने रतन गुर्जर को आदेश दिये हैं कि वह शाजापुर एवं सीमावर्ती जिले देवास, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़ तथा सीहोर की राजस्व सीमा से बाहर चला जाये तथा प्रतिबंधित अवधि में बिना पूर्व अनुमति के उक्त क्षेत्रो में प्रवेश नहीं करें।

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