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  • 6 years ago
शाजापुर। कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा जारी आदेश अनुसार जिले के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेसिंग वाले गोले, व्यापारी द्वारा बनाये जायेगे, प्रतिष्ठानों पर व्यापारी मास्क सेनेटाईजर रखेगे, संकमण से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों पर सभी नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायेगे। शासन के निर्देशों का पालन करना एवं करवाना संबधित प्रतिष्ठान के संचालक का उत्तरदायित्व होगा। जिले में पुलिस तथा नगरीय निकाय के वाहनो से सोशल डिस्टेसिंग मास्क रोको-टोको संबधी जनजागरण की सूचना सतत रूप से प्रसारित करने के लिए कहा गया है। जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलो, बाजारों में फेस मास्क, फेस कवर न करने वाले व्यक्तियो के विरूद्ध 100 रूपये, सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध 200 रूपये तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध 200 रूपये स्पाट फाईन अधिरोपित करने हेतु आदेशित किया गया है। 

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