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  • 6 years ago
मध्यप्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 1 दिन का (इस रविवार को) इंदौर, जबलपुर और भोपाल में लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं लॉकडाउन के एक दिन पहले इंदौर शहर की तमाम सब्जी मंडीया और पेट्रोल पंप आज रात यानि शनिवार रात 10 बजे से बंद रहेंगे। जबकि रविवार को दवाई की दुकाने चालू रहेगी और दूध का विक्रय सुबह 1 या 2 घण्टे का समय निश्चित कर कराया जाएगा।
राज्य शासन के निेर्देशानुसार इन्दौर शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आज प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये गये हैं।
कलेक्टर सिंह द्वारा पूर्व में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक इन्दौर शहर में दुकानें एवं व्यावसायिक संस्थान बंद करने संबंधी आदेश जारी किये गये हैं, उक्त आदेश को यथावत रखते हुए कोविड मरीजों की दिन-प्रतिदिन बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेशानुसार इन्दौर शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। अर्थात शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक निरंतर लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। लॉकडाउन की अवधि के प्रतिबंध औद्योगिक ईकाईयों के श्रमिकों, कर्मियों एवं गतिविधियों पर नही लगेंगे तथा औद्यौगिक ईकाईयों के कच्चे माल तथा तैयार उत्पाद के परिवहन भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
चिकित्सा सुविधा हेतु तथा बीमार व्यक्तियों का परिवहन, एयरपोर्ट/ रेल्वे स्टेशन/ बस स्टेण्ड से आने जाने वाले यात्रियों, परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षा जैसे पीएससी आदि के छात्रों को भी शहर में आने-जाने एवं परीक्षा में शामिल होने की छूट रहेगी, किन्तु शहर में अंदर चलने वाली सिटी बसें बंद रहेगी।
पीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतियोगी छात्रों की सुविधा हेतु पी.एस.सी कार्यालय की मांग अनुसार आवश्यक बसों को निर्धारित स्थानों पर एआईसीटीएसएल द्वारा चलाया जा सकेंगा।

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