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  • 6 years ago
शाजापुर। षड़यंत्र पूर्वक लोगों से निवेश कराकर भारी रकम हड़पने वाले आरोपियों की संपति कुर्क करने के आदेश कलेक्टर दिनेश जैन ने दिए हैं। कलेक्टर श्री जैन ने निक्षेपकों के हित संरक्षण के लिए ओमसाईदीप रियल एस्टेट प्रा.लिमि. कम्पनी के संचालकों की अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपीगण ओमप्रकाश पिता घीसूलाल कुलमिया उम्र 40 वर्ष, संचालक ओमसाईदीप रियल एस्टेट प्रा.लि.मि. कंपनी तथा ममता बाई पति ओमप्रकाश कुलमिया उम्र 32 वर्ष एवं रामबाबू पिता घीसूलाल कुलमिया एवं इनके साथियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की बगैर बैकिंग कार्य की अनुमति के बैंकिंग कार्य कर लोगों से षडयंत्र पूर्वक निवेश कराकर भारी राशि लेकर अपने पते से गायब हो गए थे। इन लागों द्वारा लोगो को झूठा आश्वसन देकर रूपये ज्यादा करने का प्रलोभन देकर फर्जी तरीके से धोखाधडी कर करीब 3 करोड़ रूपये का गबन किया गया।

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