Skip to playerSkip to main content
  • 6 years ago
शाजापुर। कलेक्टर दिनेश जैन ने लिखित आदेश जारी कर जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर परिसर में प्रतिबंधात्मक धारा-144 लागू कर दी है। जिसके तहत जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाई गई है। यहां अब मरीज को भर्ती करते दो से अधिक स्वजन माैजूद नही रहेंगे। परिसर में सभी तरह के निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। परिसर में दुकान, ठेला, फल एवं चाय की दुकान आदि लगाने पर रोक लगाई गई है। दरअसल अस्पताल और ट्रामा सेंटर परिसर में अस्थाई दुकाने लगी हुई हैं। जहां लोगों की भीड़ जमा रहती है। जिससे यहां भी हंगामे आदि होने के साथ ही लॉक डाउन का भी खुलेआम उल्लंघन होता है।

Category

🗞
News

Recommended