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  • 4 years ago
बिलकिस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस याचिका में सभी दोषियों की सजा पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई गई है। वहीं मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील अपर्णा भट की दलीलों पर ध्यान दिया। इसके बाद अदालत याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमत हो गई। बता दें कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे और इसी दंगे के दौरान बिलकिस बानों के परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं दंगाइयों ने बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया था।

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