00:00सुप्रीम कोट ने नेम प्लेट आदेश पर लगाई रोक
00:05यूपी, ऎमपी और उत्राकण सरकार को नोटिस जारी
00:09दुकानों पर नाम पहचान लगाने की जरूवत नहीं
00:12यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोट की अंतरिम रोक
00:16दुखानदारों को खाने के प्रकार बताने होंगे
00:20कावण रूट के दुखानों पर नेम पलेट पर अधाश दिया था, यो गी सरकार ने
00:25कावण यातरा के मरगों पर नेम पलेट लगाने के विबाद में
00:27आदमे सुप्रीम कोट ने उत्रपदेश, मद्यप्रदेश और उत्रखंड सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है
00:33मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को है
00:36उपी और उत्रखंड सरकार ने काउड यात्रा के दोरान पढ़ने वाले दुकानों, धाबों को उनके मालिकों का नाम दुकान पर लगाने का आदेश दिया था
00:44एंजियो, association for protection of civil rights ने सुप्रीम कोट में इस आदेश को चुनोती दी थी
00:50अंतरिम आदेश देते हुए सुप्रीम कोट ने कहा कि दुकान दारों को बस यह बताने के जरूरत है कि वह किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं
00:58अदालत ने ये भी कहा कि अगर याचिका करता अन्ने राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी notice जारी किया जाएगा