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केंद्र सरकार का दावा है कि 'वन नेशन वन इलेक्शन' चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है. कमेटी के प्रस्तावों के मुताबिक़ भारत में 'वन नेशन वन इलेक्शन' को लागू करने के लिए दो बड़े संविधान संशोधन की ज़रूरत होगी. इसके तहत पहले संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करना होगा. लेकिन मौजूदा लोकसभा में बीजेपी के पास 240 सीटें ही हैं और मोदी सरकार को बहुमत के लिए सहयोगी दलों के समर्थन की ज़रूरत है और ये सरकार के लिए बहुत आसान नहीं दिखता है.

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