00:00यह बिल आईटी की मिनिस्टर शीजा फात्मा खाजा साहिबा की जानिब से कोमी सम्बली में पेश किया गया और इसका
00:06नाम है पाकिस्तान टेली कम्यूनिकेशन्स री अर्ग्नाइज़ेष्चन बिल
00:11इस बिल को कौमी असम्बली से पास करवा लिया गया है
00:14और जब ये सेनेट में पहुंचा
00:15तो वहाँ सेनेटर पलवशा खान, सेनेटर अफनानुला खान
00:19और सेनेटर सादिया अबासी साहिबा ने इस बिल पर एतराज उठाया
00:27इस बिल के शिक 27 भी पाकिस्तानियों को जो उनका राइट ओफ प्रॉपटी है
00:33जो उनकी निजी प्रॉपटी है, वो जिसके मालिक है
00:35उनको उनके इस हग से महरूम किया जा रहा है
00:40इस बिल में तजवीज किया गया है कि अगर पाकिस्तान में 5G को बहतर बनाना है
00:45और उसका इंफरेस्ट्रक्चर ठी करना है तो उसके लिए फाइबराइजेशन की जाएगी
00:50यानि फाइबर या तारें बिछाई जाएगी
00:52ये इस हद तक तो बहुत अच्छा एकदाम है कि जेरे जमीन तारें या फाइबर वगारा बिछाई जाएगी
00:57इसमें कोई मसला नहीं है लेकिन इसके अंदर जो खौफनाक वारदाग डालने की कोशिश की गई है
01:02वो ये है जमीन के उपर जो इंफरेस्ट्रक्चर होगा उसको भी शामिल कर लिया जाएब वो इंफरेस्ट्रक्चर क्या होगा
01:08मुबाइल कंपनियां अपने बड़े बड़े लोहे के बड़े टावर उस जमीन के उपर लगा सकती है
01:14उस टावर को चलाने के लिए जनरेटर रख सकती है
01:17अगर कहीं ज़रूरत पड़ी उसके उपर कोई साइट ओफिस बनानेगा तो वो भी बना सकती है
01:21इस bill के तहट अगर किसी भी mobile company को कोई दुकान, plot या घर पसंद आ गया
01:26और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि यहाँ पर हम अपना tower लगाएंगे
01:31तो mobile company एक पहला notice बेचेगी
01:33और 15 दिन के अंदर अंदर उस plot, घर या दुकान के मालिक को उसका जवाब देना होगा
01:37अगर वो जवाब नहीं देगा, तो फिर एक और दूसरा notice बेचा जाएगा
01:41जिसकी मेयाद भी 15 दिन होगी, यानि एक महीने में दो notice बेचे जाएंगे
01:46और अगर इन दो notices, यानि एक महीने के बाद, उस मालिक ने अपनी दुकान, plot या घर खाली ना
01:53किया
01:53तो उसको पांच करोड रुपे का जुर्माना होगा
01:56और हकूमत जबरदस्ती आप से आपकी दुकान, घर या plot जो है वो खाली करवा सकती है
02:02और आपको वहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा
02:05अब ये एक ऐसी शिक है जो किसी भी पाकिस्तानी से उसकी जाती प्रॉपटी का हक चीन रही है
02:11वो शहरी के पास अपनी जाती मलकियत को खाली करने के इलावा कोई option नहीं होगा
02:16और अगर वो नहीं करेगा तो कितना जुर्माना होगा? पांच करोड रुपे का
02:19तो वो पाकिस्तानी शहरी जिन्होंने खून पसीने की कमाई से अपना घर, प्लॉट या कोई दुकान बनाई होगी
02:26वो तो मुबाइल फॉन कंपनियों के आगे बिलकुल बेबस होगा
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