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Disha Salian Case: High Court के फैसले के बाद क्यों रो पड़े पिता सतीश सालियान? | CBI Probe
दिवंगत बॉलीवुड सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई (CBI) जांच के आदेश के बाद उनके पिता सतीश सालियान कैमरे के सामने भावुक होकर रो पड़े!
बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान (Disha Salian) की 2020 में हुई संदिग्ध मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सीबीआई (CBI) को एफआईआर दर्ज कर नए सिरे से जांच का निर्देश दिया है। अदालत का यह आदेश दिशा के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर याचिका पर आया है, जिन्होंने मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच पर गंभीर सवाल उठाए थे।
हाईकोर्ट का फैसला सुनते ही सतीश सालियान मीडिया के सामने अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उन्होंने बेहद भावुक होते हुए कहा कि वह पिछले 6 सालों से अपनी बेटी के लिए सच और न्याय का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटी को खोने का दर्द कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से उन्हें एक राहत महसूस हुई है।
जून 2020 में मालाड की एक बहुमंजिला इमारत से गिरने के बाद दिशा सालियान की मौत हो गई थी। शुरुआत में इसे खुद की जान लेना करार दिया गया था, लेकिन पिता द्वारा साजिश और अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने के बाद अब सीबीआई इस पूरे घटनाक्रम की परतें खोलेगी। जानिए इस विशेष रिपोर्ट में कि कोर्ट में फैसले के वक्त क्या हुआ और दिशा के पिता ने क्या भावुक अपील की।

About the Story:
In an emotional turn of events, Disha Salian's father Satish Salian broke down after the Bombay High Court ordered a Central Bureau of Investigation (CBI) probe into the 2020 death of his daughter. Stating that he had been waiting for the truth for six long years, Satish expressed relief over the court's direction to the CBI to register an FIR and thoroughly re-investigate the case.

#DishaSalian #CBIProbe #SatishSalian #BombayHighCourt

~PR.514~HT.408~GR.508~VG.HM~

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Transcript
00:00पीटिशन पार्टली अलाउड कर दी है
00:03CBI को डायरेक्शन दिया है
00:06वो सती सालियान जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके
00:09F.I.R. रजिस्टर करे
00:10और सिनियर आफिसर अपॉइंड करके
00:13इन्वेस्टिगेट करे
00:14और मालवनी पूली स्टेशन को डायरेक्शन दिया है
00:18सारे रिकॉर्ड हैंड और करें CBI को
00:22और दूसरा इसमें
00:25जिसके जिसकी के भी खिलाब सबुत मिलेंगा
00:29उसके उपर कारवाई
00:31जिसकी के खिलाब सबुत नहीं रहेंगा
00:33तो उसको आरोपी नहीं बनाए जाएंगा
00:35और इसमें अगर कुछ CBI का
00:39निगेटिव रिपोर्ट आया
00:40तो हमारे को उसको अबजेक्शन लेने का
00:43प्रोटेस्ट प्रिटिशन फाइल करने का आधिकार है
00:46ये भी और में कोर्ट ने कह दिया है
00:49कोर्ट का और आप सब लोगों का धन्यवाद
00:53अब ये जानना चाहेंगे कि अधालत में जो फैसला दिया है
00:56CBI जाच करके F.I.R दर्ज करे
00:58F.I.R किस बिना पर दर्ज होगी
01:00और अगर पिसा सालियान के पिता जी जिनका नाम लेते हैं
01:04क्या उनके खिलाफ दर्ज होगी क्योंकि पिटिशन में उन्होंने आधी तिठाकरे का नाम मिंचिन किया है
01:08ने देखिए जो F.I.R का प्रोसीजर है
01:14उसके खिलाफ हमें कोई
01:16मतलब इवन कोर्ट भी नहीं जा सकता प्रोसीजर क्या है
01:18कोर्ट ने ओडर दिया है कि
01:20सतीस सालियांट जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें उस पर F.I.R करें
01:24F.I.R के बाद में आता है इन्वेस्टिकेशन
01:28तो कोर्ट ने का कि जिन जिन के खिलाफ सबुत मिलते हैं वो लोग आरोपी बनेंगे
01:32जिनके खिलाफ नहीं मिलते हैं आरोपी नहीं भी नहीं बहुत सिंपल है
01:35F.I.R तो रोजिस्टर होगी और F.I.R में देखिया
01:38एक्चुली
01:40F.I.R में आधित्य ठाकरे, सुरज पंचोली, डिनो मर्या, आधित्य ठाकरे के बाडिगाड
01:44रिया चक्रवर्ती, परमवीर सिंग, उद्दव ठाकरे, सचीन वाजे, इवन तुमारे ये, जो कवर अप वाले हैं, इसके पहले के SIT
01:55के मेंबर, ये सभी लोग आरोपी है
01:57मुझे से 6 सार से इंतिजार था, जिसका, 6 सार से इंतिजार था, और कुछ की बात तो है नहीं,
02:05मुझे मैं, मैं, मैं, अपनी बेटी के खोच चुखा हूँ
02:33मैं कली निने सोजे को अबर मानता हूँ
02:39उनके वजे से इतना आगा आगा शका हूँ
02:42अज अदालत में आपने जच से भी कुछ कहा जब थाला आया
02:45अज जोड़के हैं, उनका शुक्रिया जादी
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