सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर पुलिस की सख्ती पर कड़ा रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने प्रोटेस्ट करने वालों पर सरकार की कार्रवाई के खिलाफ कई याचिकाओं पर आज सुनवाई की. कोर्ट ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ना लेने का आदेश दिया. इसके साथ ही, कोर्ट ने मेट्रो और रेल सर्विस नॉर्मल तरीके से चालू रखने और शहर में फ्री मूवमेंट सुनिश्चित करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वह हर जगह बैरिकेडिंग के पक्ष में नहीं है. कोर्ट ने कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक की दूसरी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग का तुरंत रिव्यू करने का निर्देश दिया. साथ ही, कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि इंटरनेट सर्विस में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए.उधर, CJP के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के एलान के चलते रविवार को भी लुटियंस दिल्ली और कनॉट प्लेस में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त नजर आई. इस दौरान पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रदर्शन करने पहुंचे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. राजधानी की प्रमुख सड़कों पर पुलिस की भारी बैरिकेडिंग और सख्ती के कारण वहां सन्नाटा पसरा हुआ है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रात नौ बजे तक कनॉट प्लेस के सभी बाजारों और मुख्य मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा गया है. चारों तरफ पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान गश्त कर रहे हैं.