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  • 24 minutes ago
रेलवे की ज़मीन के पास घर बनाने से पहले लें NOC? जानें नियम

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Transcript
00:00ट्रेन के बढ़री से कितनी दूर आप बना सकते हैं घर नियम जान लीजिए बिना पर्मिशन निर्मान पूर सकता है
00:05भारी
00:06अगर आपका प्लॉट रेल्वे लाइन के पास है तो मगान बनाने से पहले रेल्वे के नियम जानना ज़रूरी है
00:10एसा ना करने पर रेल्वे से एनोसी याने की अनापत्ती प्रमान पत्र लेने में आपको परिशानी हो सकती है
00:15और कुछ मामलों में निर्मान की अनुमती भी आपको नहीं मज़ती
00:18बार्टी रेलवे के वर्क्स मैन्यूल के पेरा आग सो सताइस में रेलवे की जमीन के पास बहुन निर्मान से जुड़े
00:23प्राफधानों का उल्लेख है
00:24इसके लुसार रेलवे की जमीन के सीमा और इमारत के सबसे नजदीक किनारे की बीच फरीग 30 मीडर की खुली
00:30जगा छोड़ेगा प्राफधान है
00:31अलांकि इसमें इस्थानी परिस्तितियों को भी ध्याँ में रखा जाता है
00:34बियान देने वाली बात यहीं कि दूरी रेलवे ट्रैक के बीच से नहीं बलकि रेलवे की जमीन की सीमा से
00:4030 मीडर की बीतर निर्मान के लिए अनुसी की जरूरत हो सकती है
00:44इसलिए इसका मतलब यह नहीं कि हर जगह इस दाइरे में निर्मान पर पूरी तरह रोखो
00:50रेलवे लाइन के बास घर बनाने से पहले सम्बंदित रेलवे डिविजिन और इस्तानी विकास प्राधिकरन से नियमों के पुष्टी कीजिए
00:56जमीन के रेजिस्ट्री होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उस पर हर तरह का निर्मान करने की अनिमोटी भी
01:01आपको बिल गई है

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