दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया है. दोनों पिछले सात दिनों से न्यायिक हिरासत में थे। आज दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. दोनों की पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने तीन दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी लेकिन स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने इस मांग को खारिज कर दिया था. एसईएम कोर्ट द्वारा सौरभ दास और आशुतोष रांका को रिहा किए जाने के बाद, मुख्य न्यायिक परिषद की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह ने कहा, "हम इस फैसले का स्वागत करते हैं. पिछले सात दिनों से हम जमानतदार पेश कर रहे थे, और आप जानते हैं कि उन्हें कैसे खारिज किया जा रहा था, लेकिन आज, हमने अस्वीकृति का कोई आधार नहीं छोड़ा, और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं था. उनकी रिहाई इस बात का संकेत है कि अब सब कुछ सुलझ गया है और वे आगे बढ़ सकते हैं"