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  • 5 minutes ago
कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को MP/MLA कोर्ट ने मानहानि मामले में बरी कर दिया है. सोमवार को कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप था. कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के MP/MLA कोर्ट से बाइज्जत बरी होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल रहा. कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई. समर्थकों ने ढोल-नगाड़े बजाकर जश्न मनाया और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए.  MP/MLA कोर्ट ने फैसले में तीन बिंदुओं पर राहुल गांधी को दोषी नहीं माना है. कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि बड़े नेता के खिलाफ ऐसे मामले दायर करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. ऐसे मामलों से कोर्ट का समय बर्बाद होता है. कोर्ट की यह टिप्पणी वादी और उनके पक्ष को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि वह आगे कार्रवाई के लिए अपील करें या नहीं.

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Transcript
00:03गोंग्रेसांसद और नेता प्रतिपक्ष रहूल गांधी को अमिजशा से जुड़े मानहानी मामले में MP MLA कोट ने बरी कर दिया
00:09सुल्तानपुर के सहिकारी बैंक के ततकाली इन चैर्मेन विजय मिश्रा ने 2018 में उनकी खिलाफ परिवाद दर्च करवाया था
00:16मई 2018 में करनाटक विधान सभा चुनाओ के दोरान राहूल गांधी पर ग्रहमंत्री अमिजशा पर अपत्ती जनक टिपड़ी करने का
00:24आरोप था
00:25दर्ची शिकायत के आधार पर कोट ने 27 नवंबर 2023 को राहूल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए
00:33तलब किया था
00:34इसके बाद राहूल गांधी अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई थी
00:38कोट ने 13 अक्टूबर को केस की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था
00:43कोट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद कॉंग्रेस कारेकरताओं ने जश्न मनाया
00:48राहूल गांधी का काफिला सोमवार सुभाल लखनव से सुल्तानपूर के लिए निकला था
00:53पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर काफिले की चार से पाच गाणियां और एम्बूलेंस आपस में टकरा गए
00:59हाथसे में राहूल गांधी पूरी तरह से सुरक्षित रहे और समय से सुल्तानपूर MPMLA कोट पहुच गए
01:06ब्योरो रिपोर्ट ETV भारत

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