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  • 7 minutes ago
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी और अन्य से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस नेता ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के दौरान एक गर्भवती पत्रकार को धक्का दिया था. इस याचिका का जिक्र चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने किया गया, जिसने राहुल गांधी और दूसरों को नोटिस जारी किया. इस मामले का जिक्र करने वाले सीनियर वकील गौरव भाटिया ने कहा कि एक पेंडिंग पिटीशन में एक एप्लीकेशन फाइल की गई है. भाटिया ने कहा कि कोर्ट परिसर में एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई. याचिका में कहा गया कि रेस्पोंडेंट नंबर 4 (राहुल गांधी) ने अचानक उन्हें इतनी जोर से गेट की तरफ धक्का दिया कि उनका बैलेंस बिगड़ गया और वे गिर गईं, और उन्हें अपने हाथों से गिरना रोकना पड़ा. याचिका में कहा गया कि धक्का खुलेआम, भीड़ वाली जगह पर, सुरक्षाकर्मियों, पत्रकारों और दूसरे लोगों की मौजूदगी में दिया गया, जबकि उसने साफ तौर पर कहा था और यह सिर्फ भीड़ का धक्का-मुक्की नहीं थी.

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Transcript
00:28Supreme Court
00:31राहूल गांधी और इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने के निर्देश देने के साथ ही
00:37मुआवजा देने की मांगी गई
00:39भाटिया ने 16 अक्टूबर को भी बेंच से इस मामले पर विचार करने की अपील की थी
00:47भाटिया ने दलील दी थी कि Supreme Court परिसर में राहूल गांधी ने एक महिला पत्रकार को धक्का दिया
00:53वो तीन महिने की प्रेगनेंट थी और उसे अस्पताल में भरती करना पड़ा
00:57उन्होंने Supreme Court से मामले का संग्यान लेने की अपील की थी
01:0312 अक्टूबर को राहूल गांधी और विपक्ष के कई बड़े नेता अपने समर्थकों के साथ
01:07SIR में कथित तोर पर बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने और गड़बडियों के खिलाफ अरजी देने के
01:15लिए Supreme Court पहुँचे थे
01:18Bureau Report ETV भारत
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