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  • 6 years ago
नीमच :आज कलेक्टर ने दी जा रही सुविधओं के अंतर्गत मिठाई के दुकानदारों को शर्तो के साथ दुकान खोलने की अनुमति प्रदान करी। सभी सेनेटाइज के नियमो का पालन किया जाना आवश्यक है। दुकानदार ग्राहकों के लिए 6 फिट की दूरी पर गोले बनवायेगा। स्वंम ओर कर्मचारी ग्लव्स पहनेंगे। मास्क और सिर पर केप अनिवार्य रहेगी। नियमो का पालन नही करने वालो पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। 

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