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  • 6 years ago
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री मनोज पुष्प द्वारा बताया गया कि अब जिले में रविवार के दिन किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं रहेगा। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 4.0 के लिये जारी की गई गाईडलाईन के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं किल कोरोना अभियान के दृष्टिगत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अनलॉक 4.0 के संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री मनोज पुष्प ने सम्पूर्ण जिले की सीमाओं के लिये पूर्व में जारी निषेधात्मक आदेश में संशोधन करते हुये जिले में रविवार को घोषित लॉकडाउन समाप्त कर दिया है। समस्त एसडीएम (इन्सीडेन्ट कमाण्डर), कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, रेपिड रिस्पॉन्स टीम, दुकानों एवं अन्य संस्थानों में सोशल डिस्टेन्स प्रणाली को सुनिश्चित कराने अपनी निगरानी बनाये रखेंगे। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। आदेश के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

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