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  • 6 years ago
मध्य प्रदेश के लिए बड़ी राहत की खबर है। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार के ऑक्सीजन सप्लाई रोकने के आदेश पर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंड़पीठ इंदौर द्वारा महाराष्ट्र सरकार के ऑक्सीजन सप्लाई रोकने के आदेश दिनांक 07/09/20 को स्टे किया है। महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय इंदौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सतीशचंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति शैलेन्द्र शुक्ल की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश देते हुए आगामी आदेश तक महाराष्ट्र सरकार को निर्देश जारी किए है कि मेडीकल ऑक्सीजन की पूर्ति मध्य प्रदेश को निर्बाध रूप से की जाए। मध्य प्रदेश शासन की और से तर्क महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव के साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने रखे। महाधिवक्ता कौरव ने तर्क रखा कि कोई भी प्रदेश सरकार कोरोना मरीजो के बीच भेद भाव नही कर सकती। इस पर उच्च न्यायालय ने आगामी तिथि तक निर्बाध सप्लाई के आदेश दिए, जिसके बाद प्रदेश में महाराष्ट सरकार आक्सीजन का सप्लाय बन्द नही कर पाएंगी। 

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