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  • 5 weeks ago
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की एक अदालत ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण मामले में पेश होने के आदेश का पालन न करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया. मोइत्रा के खिलाफ महिलाओं का अपमान करने और भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज किया गया था, जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें सूचना देने के लिए समन जारी किया था. यह देखते हुए कि वह बार-बार समन भेजने के बावजूद पेश नहीं हुईं, कृष्णानगर कोर्ट के तीसरे ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि मोइत्रा के खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए. जज ने मंगलवार को टीएमसी सांसद को अगले दिन कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह कोर्ट में मौजूद नहीं थीं. कोर्ट ने कहा, "इस कोर्ट के आदेश को लगातार न मानना आरोपी का कोर्ट के आदेश को मानने में ढीला रवैया दिखाता है और इसलिए इस कोर्ट के पास उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है."

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Transcript
00:03प्रिणमूल कॉंग्रिस सांसद महुआ मोहित्रा के खलाफ पश्यम बंगाल के नदिया जिले की एक कोट ने गिरफतारी वारेंट जारी किया
00:10है।
00:30इतरा का इंतजार कर रहा था जिनके पास अंडे और टमाटर थे। वे एक पुराने मामले में पेश होने वाली
00:35थी लेकिन वो नहीं आई।
01:00ना तो आपके खलाफ कोई F.I.R. होगी और ना ही कोई कानूनी मामला बनेगा। जिसके बाद बुर्का पहने
01:06वाली टिपणी पर विवाद खड़ा हो गया और नदिया के होगल बेरिया पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई।
01:12महुआ मोहितरा के कोट में पेश होने की आखरी तारीक 18 अगस्त थी लेकिन वो पेश नहीं हुई।
01:17जिसके बाद कोट ने 19 अगस्त को एक और सुनवाई तै की लेकिन वो फिर कोट नहीं पहुँची जिसके बाद
01:23उनके खिलाफ अब गिरफतारी वारेंट जारी हुआ है।
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