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ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर चालान नहीं भरने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है...सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि जो लोग चालान नहीं भर रहे हैं, उनकी चालान की रकम को बिजली बिल में जोड़ दिया जाए...सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि सिर्फ ई-चालान जारी करना ही काफी नहीं है, बल्कि असली सवाल जुर्माने की वसूली का है...दरअसल ये टिप्पणी जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने की...उनकी बेंच ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट और अनपेड ई-चालान की वसूली से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी.


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00:03ट्रेफिक नियमों की अंदेखी पर चलान नहीं भरने वालों पर सुप्रीम कोट ने एहम टिपनी की है।
00:30उनकी बेंच, ट्रेफिक नियमों की उलंगन और इलेक्ट्रोनिक इन्फोर्स्मेंट और अनपेड इचलान की वसूली से जुड़ी एक याचिका पर सुनुवाई
00:37कर रही थी।
01:00और ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने के उपाई भी किये जाएं।
01:04कोट ने कहा कि ऐसे वाहनों के लिए पॉलुशन सेटिफिकेट जारी करने की अनुमती न दी जाए।
01:10इसके अलावा गाडियों की रेंडन चेकिंग होनी चाहिए और अगर पता चले की इचलान का भुकता नहीं किया गया है
01:16तो गाड़ी को जब्द करने के जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।
01:20कोट ने कहा कि ट्रैफिक के बकाय जरूर्माने को बिजली के बिल में जोड़ा जा सकता है ताकि लोग उन्हें
01:26समय पर भर दें। कोट ने कहा कि बिजली के बिना लोग कैसे रहेंगे इससे लोगों की आदत सुधरेगी।
01:33Supreme Court has said that if you have a bible, then you will need a bible.
01:38Therefore, you will have a connection.
01:40If you have to move on in this country, you will have to move on.
01:46And you will have 45,000 crods.
01:51This product will be 25,000 crods.
01:55Supreme Court is in the church.

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