दीपके को पीस बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है। कोर्ट के आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि अभिजीत दीपके को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाएगा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि वे पीस बॉन्ड के तहत शर्तों का पालन करेंगे और शांति भंग नहीं करेंगे।
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