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CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदालत से राहत मिली है। अदालत ने पुलिस की न्यायिक हिरासत तीन दिन बढ़ाने की मांग खारिज करते हुए दोनों को 50-50 हजार रुपये के बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया। दोनों नेताओं ने शांति बनाए रखने और जंतर-मंतर को कानूनी रूप से दोबारा प्रदर्शन स्थल घोषित किए जाने तक वहां प्रदर्शन का आह्वान न करने का लिखित आश्वासन दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। हालांकि, दूसरे मामले में क्राइम ब्रांच की पूछताछ सहित कानूनी प्रक्रिया जारी है।

A Delhi Special Executive Magistrate court has ordered the release of CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka after rejecting the police request to extend their judicial custody by three days. Both were released on personal and surety bonds of ₹50,000 each. They gave written assurances to maintain peace and not call for protests at Jantar Mantar until the site is legally restored to the notified list of protest venues. The next hearing is scheduled for October 23. The legal process continues, including a separate Crime Branch inquiry.

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00:00साथ दिन बाद तिहार से रहाई
00:04सौरवदास और आशुतोष रांका को रहत
00:07लेकिन अदालत में रखे कई शर्ते हैं
00:10दिल्ली में कौकरो जन्ता पार्टी यानि सीजेपी की नेता सौरवदास और आशुतोष रांका को आखिरकार रहत मिल गई है
00:16दिल्ली की Special Executive Magistrate अदालत ने 21 अक्टूबर को दोनों की मियाएक हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की पुलिस
00:23की मांग खारिज कर दी और उनकी रहाई का आदेश जारी किया
00:26दोनों नेताओं को 50-50 हजार रुपे के निजी मुचल के और जमानती बॉंड जमा करने के बाद तिहार जेल
00:32से रहा किया गया
00:33दोनों करीब 7 दिन से मियाएक हिरासत में थे
00:35अदालत ने माना के फिलहाल उन्हें आगे हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है
00:39और शांती बनाये रखने के लिए बॉंड तथा लिखित आश्वासन परियाप्थ हो सकते हैं
00:44ये पूरा मामला 13 अक्टूबर को हुए जंतर मंतर से जुड़ा है
00:47सीजेपी के नेता, मुख्य चुनाव आयुक्त ग्यानेश कुमार के इस्तीफे
00:50और मद्दाता सूची में कथित अर्ण्यमित्ताओं को लेकर प्रदर्शन करना चाहते थे
00:55पुलिस के मुताबिक जंतर मंतर निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया जा चुका था
00:59और दोनों नेताओं ने कथित तोर पर बैरिकेड पार कर वहां प्रवेश किया था
01:03इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और 14 अक्टोबर को न्याएक हिरासत में भीज दिया गया
01:08बाद में हिरासत दो दिन और बढ़ाई गई पुलिस ने फिर अदालत से तीन दिन की अतरिक्त हिरासत मांगी
01:13लेकिन अदालत ने ये मांग स्वीकार नहीं की
01:15रहाई के साथ अदालत ने कुछ एहम शर्तें भी लगाई है, सौरवदास और आशुतोष रांका ने लिखित आश्वासन दिया है
01:21कि वे सौरवदास और आशुतोष रांका को रहाई के साथ शर्ते माननी होगी, दोनों ने शांती भंग न करने का
01:28लिखित आश्वासन दिया,
01:29जंतर मंतर पर दोबारा प्रदर्शन का आहवान नहीं करेंगे, भविश्य के प्रदर्शन सम्विधान के दाइरे में रखने का भरोसा दिया,
01:35हर सुनवाई पर अदालत में पेश होना और बॉंड की शर्ते मानना ज़रूरी होगा.
01:40अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होनी है. अदालत ने जाच कधिकारी को जमानतदारों के सत्यापन की
01:47रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया है, जमानतदारों को भी सुनवाई के दिन उपस्थित रहना होगा. दूसरी और सीजेपी
01:53के नेताओं
01:53की रिहाई के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें जंतर मंतर से जुड़े एक अन्य मामले में पूछताच
01:58के लिए बुलाया है. यानि जेल से रिहाई के बावजूद कानूनी प्रक्रिया अभी खत्र नहीं हुई है. अब देखना होगा
02:04कि अगली सुन�
02:22के का बदेखने दिल्ल्ग ने जिए अभी जडो कि लिए बना
02:35आःना होगा दरना होगा विवा तूर दरना होगा दरना होगा दरना होगा दरना होगा बारना रोग Ass belt दरना होगा
02:53to know
02:56subscribe to one India and never miss an update
03:00कि ओम्लोडम देई लिजुसरा नाह रूलोग मनिद आपनोगाउ आपनोग़य है

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