00:00प्रिश के वरिश नेता और लोग सभा में नेता प्रतिपक्ष राहूल गांदी को केंद्रिक रहमंत्री अमिच्छा पर तथित आपत्ति जनक
00:07टिपणी से जुड़े मानहानी मामले में सुल्तानपुर की विशेश MP MLA अदालत से रहत मिली है।
00:13सुमवार को अदालत में मामले में सुनबाई के बाद रहूल गांदी को बड़ी कर दिया।
00:44समर्थक भी इलाके में जुटे। पूर्वांचल एक्स्प्रेस देपर कूरे बाहर के आसपास कारकरताओं ने उनका स्वागत किया।
00:51रहूल गांदी के स्वागत में कांग्रेस कारकरताओं की भीड मौजूद थी।
00:55वही रहूल गांदी के वकील काशी प्रसाद शुकला ने बताया कि दोश साबित नहीं हुआ तो रहूल गांदी को दोश
01:00मुक्त कर दिया गया।
01:14ये पूरा मामला मई 2018 का है जब करनाटक विदान सभा चुनाफ के दोरान रहूल गांदी ने बैंगलूरू में आयोजित
01:21एक प्रेस कॉन्फरेंस में भाच्पा के ततकालीन राष्ट अध्यक्ष अमिच शा को लेकर टिपडिंग की थी।
01:27इस टिपडिंग को मान हानिकारक बताते हुए बिजेपी नेता और सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंग के पूर्व अध्यक्ष विजय मिशा ने
01:334 अगस 2018 को राहूल गांधी के खिलाव शिकायत दर्श कराई थी।
01:37बिजेपी नेता ने राहूल गांधी दुआरा की गई टिपडिंग को मान हानिकारक बताया था।
02:07में राहूल गांधी को कानूनी राहत मिली है। अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहूल गांधी को पेश होने के
02:14लिए समझ जारी किया था।
02:16इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहूल गांधी पहली बार विक्तिकत रूप से अदालत में पेश हुए।
02:21उस दौरान उन्हें 25 पच्छिस हजार रुपए के दो मुचलकों पर जमानत दी गई थी।
02:26जिसके बाद 26 अक्टूबर को सुल्तानपूर की विशेश MPML अदालत ने नेता विपक्ष राहूल गांधी को बरी कर दिया।
03:10बतादे सोंबार को फैसले के लिए राहूल गांधी की व्यक्तिगत उपस्तिती सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए थे।
03:16अदालत ने फैसला सुनाए जाने से पहले निजी बंदपत्र और जवानत नामा दाखिल करने को भी कहा था।
03:22राहूल गांधी ने सुल्तानपूर पहुँचने के बाद निर्दारित प्रक्रिया पूरी की।
03:26अदालत के फैसले से इस मामले में राहूल गांधी को बड़ी रहत मिली है।
03:30मामले में शिकायत करता की और से लगाए गए आरोपों पर सुनभाई के बाद अदालत ने राहूल गांधी को बरी
03:35कर दिया।