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उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जाते समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले के पीछे चल रहे वाहन आपस में टकरा गए। इस अचानक हुई घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। हालांकि, राहत की बात यह रही कि राहुल गांधी की गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

Congress leader and Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, was on his way to Sultanpur, Uttar Pradesh, for a court appearance in a 2018 criminal defamation case when vehicles following his convoy met with an accident on the Purvanchal Expressway. The incident took place near milestone 89.5 under the Haliyapur police station area. Rahul Gandhi's vehicle remained completely safe, and no major injuries were reported.

#RahulGandhi #PurvanchalExpressway #UPNews #OneindiaHindi

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~HT.178~PR.250~ED.110~GR.122~VG.HM~

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Transcript
00:14उत्रप्रदिश की सुल्तानपूर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहांपर पूरवांचल एक्स्प्रेस वेपर कॉंगिस नेता और लुक
00:20सब्खा में नीता प्रदिपक्ष राहूल गांधी की काफिले के पीछे चल रही गाणियां आपस में टगरा गई
00:25हाथसा उस वक्त हुआ जब राहूल गांधी लखनों से सुल्तानपूर के और जा रहे थे शुरवादी जनकारी के मुदाबिक इस
00:31तुरगटना में राहूल गांधी की गाड़ी सुरक्षत है हालाकि उनके काफिले में पीछे चल रहे वाहनों के बीच टक्कर कैसे
00:38हुई इसक
00:40पश्ट नहीं हो पाई बताया जा रहा है कि हाथसा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 89.5 किलोमेटर के माइलस्टून के
00:47पास हुआ यह लगा सुल्तानपूर जिले के हल्याल पूर्थानक शृत्र के अंदर गताता है रहूल गांधी अपने काफिले के साथ
00:54लखनों से सु
00:56इसी दोरान काफिले में शामिल उनके गाड़ी के पीछ चल रहे वाहन आपस में टक रहे घटना के बाद इलाके
01:02में हलचल मच गई और हाथसे कुलेकर शुरुवाती जानकारी सामने आने लगी फिलहाल रहत इस बात की है कि राहुल
01:08गंधी की गाड़ी इस हाथसे में सुरक
01:23जानकारी का इंतिजार किया जा रहा है फिलहाल इतना साफ है कि दुरगटना राहुल गंधी के काफिले के पीछे चल
01:30रही वाहनों के पीछ हुई है और राहुल गंधी की गाड़ी पर इसका कुई असर नहीं पड़ा गौर करने वाली
01:36बात यहां यह है कि राहुल गंधी कि
01:51के सुल्टानपूर के लिए रवाना हुए उन्ने साल दोहगजार 18 के आपड लाधिक मान 123 मामले में फैसली के सलसले
01:57में सुल्टानपूर की विशेश
01:59MP MLA आदालत में पीश होना था
02:01इस कानूनी मामले के सिलसिले में
02:03रहुल गांधी लखनू से सुल्टानपूर के बीच यात्रा कर रहे थे
02:06तब ही उनके काफिले के पीछे चल रही
02:08गाड़ियों के बीच ये दुर घटना हुई
02:09फिलाल इस घटना में किसी के हदाहत होनी की पुष्टी नहीं है
02:13हाथसा गिन परिस्तीतियों में हुआ
02:14और क्या वाहनों के बीच और चानक ब्रीक लगने
02:17या किसी अन्या वजह से ये टक्कल हुई
02:19इस बारे में कोई अभी आधिकारिक पयान नहीं आया
02:22फिलाल सबकी नजरे हैं हाथसा से चुड़ी विस्तित जानकारी पर
02:25शुरुवाती जानकारी के मताबिक राहुल गांधी सुरक्षत हैं
02:28और उनकी गाड़ी दुर घटना में शामिल नहीं हुई
02:31जैसे ही इस घटना को लेकर कोई जानकारी मिलेगी आपसे साचा करेंगे
02:46कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रिय ग्रिह मंत्री
02:51अमित शाह पर टिपणी से जुड़े मानहानी मामले में सुल्तानपुर की अदालत से बड़ी राहत मिली है
02:57सोमवार को MP MLI कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को भरी कर दिया
03:02साल 2018 में दायर इस मुकदमे में राहुल गांधी पर आरोप था
03:07कि उन्होंने करनाटक विधान सभा चुनाव के दौरान एक प्रेस कॉन्फरेंस में ततकालीन भाजपार राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ
03:14मानहानिकारक टिपणी की थी
03:16शिकायत करता ने इस टिपणी को अमित शाह की छवी खराब करने वाला बताते हुए अधालत का दर्वाजा खटखटाया था
03:23हालांकि मुकदमे की सुनवाई के बाद अधालत ने राहुल गांधी को दोशी नहीं माना
03:27इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चल रहे इस मामले में राहुल गांधी को राहत मिल गई है
03:33फैसले के दिन राहुल गांधी खुद सुल्तानपुर की अदालत में मौजूद रहे
03:37MPMLA कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने उन्हें व्यक्तीगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था
03:44अदालत में फैसला सुनाय जाने से पहले राहुल गांधी को निजी बंध पत्र और जमानत नामा दाखिल करने का आदेश
03:51भी दिया था
03:51इसी के मद्धिंजर राहुल गांधी ने सुल्तानपुर पहुँचने के बाद अदालत में अपना निजी बंध पत्र जमा किया
03:57इसके बाद मामले में फैसला सुनाया गया। राहुल गांधी के अदालत में पहुंचने और फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में
04:04भी चर्चा रही।
04:05मानहानी का ये मामला करीब आठ साल से कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहा था।
04:09दरसल पूरा मामला मई 2018 का है जब करनाटक में विधान सभा चुनाव का प्रचार चल रहा था।
04:16इसी दोरान राहुल गांधी ने बेंगलूरु में एक प्रेस कॉन्फरेंस की थी।
04:20आरोब है कि इस प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान राहुल गांधी ने भारतिय जंता पार्टी के ततकालीन राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाह
04:28को लेकर ऐसी टिपपणी की थी जिसे मान हानिकारक बताया गया.
04:32इस टिपणी को लेकर भाजपा, नेता और सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के
04:39खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की. विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ याची का दायर
04:47की थी. उनक
05:0123 नवंबर 2023 को सामने आया. जब अदालत ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ
05:07समन जारी किया. इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी खुद सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए थे. अदालत
05:15में पेशी के दौरान उन्हो
05:17उन्हों ने अपने उपर लगाए गए आरोपों से इंकार किया था. राहुल गांधी ने इसे सत्ता पक्ष की साजिश बताया
05:22था. उस समय अदालत ने उन्हें 25,000 रुपिये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी थी. जमानत मिलने के
05:28बाद मुकदमे की सुनवाई आगे बढ
05:43कुल तीन गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. इन में खुद शिकायत करता, विजैЙ こरता की ओर मा से मामले
05:54को साबित करने के लिए इन गवाहों के बयान अदालत के सामने रखे गए. इसके अलावा राहुल गांधी की आवाज
06:00का नमूना लेने की मांग भी की गई थी.
06:02शिकायत करता ने अदालत में अर्जी दाखिल कर राहुल गांधी का वोईस सैंपल लेने की मांग की थी
06:08ताकि मामले से संबंधित तत्यों की जाच की जा सके
06:11हालां की ट्रायल कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था
06:15इसके बाद शिकायत करता ने सेशन कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली. मामला आगे इलाहबाद हाई
06:22कोर्ट तक पहुँचा, जहां से भी राहुल गांधी का वोईस सैंपल लेने की मांग वाली याचिका खारिच कर दी गई.
06:30राहुल गांधी के खिला�
06:41तेरह साल पहले हुए, दंगो के दोरान, मुस्लिमों के कथित संबंध, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसाई से जोडने वाले बयान को
06:49लेकर, अधिवक्ता मोहम्मद अनवर ने याचिका दाखिल की थी. याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने
06:56की मांग की गई थी, हाला कि MPMLA की विशेश अधालत ने ठोज साक्ष नहीं मिलने के आधार पर पिछले
07:03साल इस याचिका को खारिज कर दिया था. इस तरह उस मामले में भी राहुल गांधी को राहत मिली थी.
07:09सुल्तानपुर की MPMLA अधालत में इससे पहले भी कई नेताओं
07:14से जुड़े मामलों की सुनवाई हो चुकी है. विशेश मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सेह,
07:20मौजूदा विधायक, विनोध सिह और सीता राम वर्मा, पूर्व विधायक, कसवदर रजा, अनूप संड़ा, संतोष पांडे औ
07:29समेत कई नेताओं और उनके समर्थकों से जुड़े मुकदमों में आरोप साबित नहीं हो सके. इन मामलों में अभियोजन पक्ष
07:36आरोपों को अदालत में साबित करने में सफल नहीं रहा था, जिसके बाद संबंधित नेताओं और आरोपियों को बरी किया
07:42गया. फिलहाल अ
07:59कि इस फैसले का दाइरा इसी मामले तक सीमित है. अदालत ने इस मुकदमे में राहुल गांधी को दोशी नहीं
08:05माना है. ऐसे में इस घटनाक्रम को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती है.

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