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  • 4 years ago
रिएल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बिल्डर्स और डवलपर्स को बड़ी राहत दी है। रेरा ने निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड कराने पर 31 मार्च 2022 तक छूट को एक साल बढ़ा दिया है। इसके बाद भी यदि प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर बिल्डर और डवलपर्स से पंजीकरण शुल्क के अल

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