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  • 2 months ago
पंजाब सरकार ने बकाया DA भुगतान मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के सभी बकाया भुगतान दो हफ़्ते के अंदर करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने राज्य में कार्यरत 'ऑल इंडिया सर्विसेज' के अधिकारियों पर लागू दरों के हिसाब से बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पेमेंट न होने की स्थिति में राज्य को 6 प्रतिशत साधारण ब्याज देना होगा. इस पर राज्य सरकार का तर्क है कि इतने कम समय में लगभग 14 हजार 191 करोड़ रुपये का भुगतान करना असंभव है. 

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Transcript
00:01पंजाब सरकार ने बकाया डिये भुगतान मामले में पंजाब और हरियाना हाई कोट के आदेश को सूप्रीम कोट में चुनवती
00:08दिया है।
00:43पंजाब सरकार की याचिका में कहा गया है कि लिक्विडिसन प्लाइन के तहर सुईकार किये गए बकाया की रकम करीब
00:4914,191 करोड रूपे तै की गई थी जिसका भुगतान पांच विती वर्षों में किया जाना था।
00:56इसमें कहा गया था कि विवादित फैसली के अनुसार पूरी रकम दो हपते के अंदर शुकानी होगी।
01:03राज्जी सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि नियमों का पालन करना ना सिर्फ मुश्किल है
01:08बलकि तैस समय में ऐसा करना समयधानिक रूप से असंभ हो है।
01:13सरकार ने याचिका में कानुनी प्रावधानों का हवला दिया।
01:17विरुर रिपोर्ट एटीवी भारत

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