00:06वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR को लेकर सियासी विवाद अब सुप्रीम कोट पहुँच गया है
00:14राहुल गांधी और इंडिया गटबंधन के अन्य नेताओं ने अदालत में याचिका दाखिल कर इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने
00:21समेथ 10 तरह की राहत मांगी है
00:23राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की नेताओं ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोट में याचिका दाखिल की
00:29इसमें चुनाव आयोग की Special Intensive Revision यानी SIR प्रक्रिया को चुनोती दी गई है
00:35याचिका में मांग की गई है कि जब तक अदालत मामले से जुड़े सवालों पर विचार नहीं कर लेती
00:41तब तक देश भर में चल रही SIR प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई जाए
00:46विपक्ष का कहना है कि मद्दाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए
00:51और हर पात्र नागरिक के मद्दान के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए
00:55SIR से संबंधित सभी रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश
00:59आयोग को SIR से जुड़ी पूरी फाइलें, समझोते बैठकों के मिनिट्स, आपत्यों के रिकॉर्ड और 24 जून दो हजार पचीस
01:07को ये प्रक्रिया शुरू करने के फैसले से जुड़ी
01:09E.C.NET और E.Raw.NET अक्सिस लॉग पेश करने का निर्देश दिया जाए
01:13SIR फैसलों की समवेधानिक वैधता की जाँच
01:45याचिका करता की शिकायतों का समाधान
01:47चुनाव आयोग मौजूदा याचिका और उससे जुड़े मामलों पर उचित फैसले ले
01:52और ये सुनिश्चित करें की SIR के संबंध में चुनाव आयोग का हर निर्णै
01:562023 की धारा 18 के अनुसार लिया जाए और उसका उचित रिकॉर्ड रखा जाए
02:05चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए
02:08कि ओनलाइन फॉर्म 6 मददाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत तैफ फॉर्म के अनुरूप हो
02:15तैफ फॉर्म से अलग कोई भी बदलाव तब तक नहीं किया जाना चाहिए
02:18जब तक की लागू प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमों में विधिवत संशोधन न कर दिया जाए
02:27सुप्रीम कोट के एक रिटायर्ट जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिती का गठन किया जाना चाहिए
02:32इसमें तक्नीकी विशेशग्य और प्रतिष्ठित नागरिक भी शामिल होने चाहिए
02:37SIR में हटाए गए वोटरों के नाम सारवजनिक करें
02:40चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वो SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए सभी वोटरों के
02:47नाम बूथ वार सारवजनिक करें
02:48इसके साथ ही हर वोटर का नाम हटाने का कारण हटाए गए नामों का लिंग और उम्र के आधार पर
02:54वरगी करण करें
02:56बिना नोटिस के नाम ना हटाने का निर्देश
02:58कानून के अनुसार नोटिस दिये बिना और सुनवाई का उचित मौका दिये बिना वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का
03:05नाम ना हटाएं
03:06पंजाब और अन्य राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, वहां योग्य लोगों को कानून द्वारा तैक कट ओफ तारीख तक
03:12वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन करने की अनुमती दी जानी चाहिए
03:17SIR प्रक्रिया पर अंतरिम रोग की मांग
03:33उचित आदेश जारी करने की मांग
03:35कोट से निवेदन किया गया की मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई अन्य या अतिरिक्त
03:41आदेश पारित करे
03:42जिसे वो चुनावी प्रक्रिया की निश्पक्षता और हर पात्र नागरिक के मद्दान के अधिकार की रक्षा के लिए उचित और
03:49आवश्यक समझे
03:50हाला कि जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोट की रजिस्ट्री ने याचिका में कुछ कमिया बताई है
03:55जिन में दस्तावेजों और प्राधिकरन से जुड़ी समस्याएं और कोट फीस में 220 रुपे की कमी शामिल है
04:01इन कमियों को दूर करना सुनवाई की प्रक्रिया के लिए जरूरी है
04:04अब आगे की स्थिती इस बात पर निर्भर करेगी कि याचिका की प्रक्रियागत आपत्या दूर होने के बाद अदालत मामले
04:11पर किस तरह विचार करती है
04:12फिलहाल के लिए बस इतना ही बाकी अपडेट के लिए बने रहिए One India Hindi के साथ